चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर ओबीसी आरक्षण देने के लिए कोई कानून बनाने के लिए केंद्र स्वतंत्र।
वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को केद्र सरकार को आदेश दिया कि वह तीन महीनों के अंदर केद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त कमेटी गठित करे जो चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटा के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को आरक्षण देने के मुद्दे पर निर्णय करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एमसीआई के वक्तव्य को भी पढ़ा कि ऑल इंडिया कोटा की मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण देने में कोई भी कानूनी रोक नहीं है।