विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को आगामी 30 सितंबर तक संपन्न कराने का दिया था निर्देश
वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान माना कि राज्य यूजीसी की अनुमति के बिना छात्रों को प्रोन्नति नहीं दे सके हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि जिन राज्यों को कोरोना वायरस से उपजे संकट काल में परीक्षा कराने में दिक्कत है, वे यूजीसी के पास परीक्षा टालने का आवेदन दे सकते हैं। राज्य सरकारें कोरोना संकट काल में अपने से एग्जाम नहीं कराने का फैसला नहीं कर सकती हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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