बिल्ली-मारकुण्डी खनन क्षेत्र से निकलने वाली डोलो स्टोन गिट्टी का अधिकतम मूल्य 19,200 रुपये निर्धारित। एम एम-11 परमिट का मूल्य भी शामिल।
अश्विनी सिंह
सोनभद्र। जिलाधिकारी सोनभद्र प्रमोद कुमार उपाध्याय ने मनमानी कर रहे पट्टा धारकों व क्रशर संचालकों पर नकेल कसना किया शुरू।
जिलाधिकारी ने बाकायेदे दायित्वबोध कराते हुए बढ़ रही गिट्टी के रेट को काबू में करने के लिए बाकायदे डोला स्टोन गिट्टी का रेट तय कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 20 एम0एम0/पौन इंच प्रति 100 वर्ग फीट का रेट 4 हजार 800 तय कर दिया है। अब ट्रक मालिकों को 400 वर्ग फीट गिट्टी की कीमत 19 हजार 200 परमिट सहित देनी होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी क्रशर संचालक अथवा डोलो स्टोन गिट्टी जो उच्च श्रेणी की है, उसे 400 वर्ग फीट परमिट सहित 19 हजार 200 रूपये में देना होगा। उन्होंने कहा कि कोई क्रशर मालिक ट्रक ड्राइवरों अथवा गिट्टी खरीदने वालों से उच्च श्रेणी की पौन इंच 400 वर्ग फीट गिट्टी परमिट सहित कीमत 19 हजार 200 ही लेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्धारित दर से ज्यादा कीमत लेता है तो गिट्टी खरीदने वाले सीधी शिकायत जिला खान अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, अपर जिलाधिकारी, क्षेत्रीय पुलिस थाने को देगा। निर्धारित की गयी कीमत से ज्यादा कीमत लेने की तशदीक होने पर क्रशर सीज करने के साथ ही सम्बन्धित खनन पट्टे की निरस्तीकरण की भी कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस स्तर पर गिट्टी के निर्धारित रेट से ज्यादा कीमत लेने की जानकारी हों, उनका नाम, पता वल्दीयल सहित जानकारी दी जाय, ताकि प्रभावी कार्यवाही कराते हुए जरूरत के मुताबिक जेल भेजने की भी कार्यवाही की जाय।
अश्विनी सिंह
सोनभद्र। जिलाधिकारी सोनभद्र प्रमोद कुमार उपाध्याय ने मनमानी कर रहे पट्टा धारकों व क्रशर संचालकों पर नकेल कसना किया शुरू।
जिलाधिकारी ने बाकायेदे दायित्वबोध कराते हुए बढ़ रही गिट्टी के रेट को काबू में करने के लिए बाकायदे डोला स्टोन गिट्टी का रेट तय कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 20 एम0एम0/पौन इंच प्रति 100 वर्ग फीट का रेट 4 हजार 800 तय कर दिया है। अब ट्रक मालिकों को 400 वर्ग फीट गिट्टी की कीमत 19 हजार 200 परमिट सहित देनी होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी क्रशर संचालक अथवा डोलो स्टोन गिट्टी जो उच्च श्रेणी की है, उसे 400 वर्ग फीट परमिट सहित 19 हजार 200 रूपये में देना होगा। उन्होंने कहा कि कोई क्रशर मालिक ट्रक ड्राइवरों अथवा गिट्टी खरीदने वालों से उच्च श्रेणी की पौन इंच 400 वर्ग फीट गिट्टी परमिट सहित कीमत 19 हजार 200 ही लेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्धारित दर से ज्यादा कीमत लेता है तो गिट्टी खरीदने वाले सीधी शिकायत जिला खान अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, अपर जिलाधिकारी, क्षेत्रीय पुलिस थाने को देगा। निर्धारित की गयी कीमत से ज्यादा कीमत लेने की तशदीक होने पर क्रशर सीज करने के साथ ही सम्बन्धित खनन पट्टे की निरस्तीकरण की भी कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस स्तर पर गिट्टी के निर्धारित रेट से ज्यादा कीमत लेने की जानकारी हों, उनका नाम, पता वल्दीयल सहित जानकारी दी जाय, ताकि प्रभावी कार्यवाही कराते हुए जरूरत के मुताबिक जेल भेजने की भी कार्यवाही की जाय।
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