पत्रकार बृजेंद्र बी. यादव |
वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
वाराणसी। आजमगढ़ में द लाइव टीवी, एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क, नेशनल जनमत, इंडिया वॉच, न्यूज एक्सप्रेस आदि समाचार माध्यमों के लिए स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने वाले पत्रकार बृजेंद्र बी. यादव पर गत 16 जून को हमला हुआ जिसमें वह बुरी तरह से चोटिल हो गए। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा-147, 323, 504, 506 और 452 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है लेकिन पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि पुलिस ने मूल तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं किया है और हल्की धाराएं लगाई हैं।
पवई थाना क्षेत्र के करौजा (कमल्दी) गांव निवासी पत्रकार बृजेंद्र बी यादव की बातों को मानें तो उन्होंने गांव निवासी दलितों की भूमि पर पट्टीदारों द्वारा कब्जा किए जाने की खबर उन्होंने चलाई थी। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। इससे नाराज पट्टीदारों ने गत 16 जून को उनके उपर हमला कर दिया।
उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव निवासी रोहित यादव, विनोद यादव, अनिता यादव, गुड़िया यादव, निर्मला और राम कुमार ने मिलकर उनको बुरी तरह मारा-पीटा। इससे उनका सिर फट गया है। पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर हमारी जान बचाई। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावर राम कुमार ने कहा, 'तुमको हम एक साल से मारने के लिए खोज रहे थे। तू मिला नहीं। तुम्हारी पत्रकारिता और तुमको मिटा के रहेंगे।'
मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा-147, 323, 504, 506 और 452 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर ली है। हालांकि पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि पुलिस ने उऩके मूल तहरीर को बदकर हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
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