गुरुवार, 21 मई 2020

Lock-Down: बोर्ड परीक्षाओं के लिए मिली अनुमति, प्रशासकों को इन शर्तों का कराना होगा पालन


भारत सरकार के गृह सचिव द्वारा
राज्य के मुख्य सचिवों को जारी पत्र
नियंत्रित परिक्षेत्र (Containment Zone) में नहीं बनेगा कोई परीक्षा केंद्र


वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

नई दिल्ली। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मिले आदेश के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य परीक्षा बोर्डों, सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा संचालित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संचालन पर लगी रोक हटा दी है। भारत सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित राज्यों के प्रशासकों और राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र जारी कर इसकी सूचना दी।


केंद्रीय गृह सचिव ने निम्नलिखित शर्तों के साथ इन परीक्षाओं को कराने का निर्देश दिया हैः

(1) नियंत्रित परिक्षेत्र (Containment Zone) में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा।

(2) सभी अध्यापकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

(3)सभी परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(4) विभिन्न बोर्डों द्वारा संचालित किये जाने वाली परीक्षाओं की तिथियों में अंतर होना चाहिए।

(5) छात्रों को उनके परीक्षा केंद्रों पर ले जाने और वापस ले आने के लिए केंद्र शासित राज्यों समेत सभी राज्य विशेष बसों की व्यवस्था कर सकते हैं।



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